malegaon blast case

शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मालेगाव ब्लास्ट केस में चार आरोपियों को जमानत दे दी| आपको बतादे के इस केस की पहली आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पहले से ही जमानत पर बाहर है| धन सिंह ,राजेद्र चौधरी ,लोकेश शर्मा और मनोहर नरवारिया को कोर्ट ने 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी|


अप्रैल 2017 में मिली थी जमानत प्रज्ञा ठाकुर को जमानत 


मालेगाव ब्लास्ट केस में पहेली आरोपी प्रज्ञा ठाकुर थी | उनकी मोटर साईकिल ब्लास्ट में उपयोग की गई थी |ये मोटर साईकिल प्रज्ञा ठाकुर के नाम पे रजिस्टर थी | आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को अप्रेल 2017 में हाई कोर्ट ने जमानत दी थी | पाच लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई थी| तब हाई कोर्ट ने कहा था आरोपी प्रज्ञा के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता | और ये भी कहा था की प्रज्ञा ठाकुर एक महिला है | और आठ साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुकी है |और वो बीमार है यहाँ तक के वो बिना सहारे के नहीं चल सकती|






दो आरोपी अब भी फरार 


आपको बतादे के मालेगाव ब्लास्ट में कुल 7 लोगो की मृत्यु हुई थी और तक़रीबन 100 से भी ज्यादा लोग जख्मी होए थे |
नासिक जिल्हे के मालेगाव में 29 सितंबर 2008 को ब्लास्ट हुआ था | रमजान के दौरान लोग नमाज पढने जा रहे थे ब्लास्ट ऊस वक्त किया गया था |इस ब्लास्ट में 7 लोगो की मौत हो गई थी और 100 से भी अधिक लोग घायल हुए थे | इस मामले के दो आरोपी आब भी फरार जिसमे संदीप डांगे और रामचंद्र कलसांग्रा शामिल है |